अनलॉक-3: सिर्फ 2 अगस्त रविवार को खोली जा सकेंगी सभी दुकानें एवं मॉल, अन्य दिनों के लिए लागू होंगे नए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अअनलॉक-3 संबंधी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। जिनके तहत जिला मैडिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात ने जिला होशियारपुर के भीतर दी गई छूट एवं पाबंदियों संबंधी आदेश जारी किए हैं। 1 अगस्त से नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिसमें सिर्फ असेंशियल सर्विस से जुड़े लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं।

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पांच अगस्त से शर्तों के साथ जिम और योगा इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि बार अभी भी नहीं खुलेंगे। जबकि हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री लगातार अनलॉक-3 में बार खोलने की मंजूरी मांग रही थी। इसके लिए एमएचए को भी मांग पत्र भेजा गया था। वहीं मल्टीप्लेक्स सिनेमा अभी बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थान सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे, रेस्टोरैंट 50 प्रतिशत गैदरिंग के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे, घर एवं पैलेस में फंक्शन आदि किए जाने की इजाजत होगी, लेकिन उसमें 30 लोगों के जमा होने की मंजूरी होगी, शराब के ठेके सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून आदि सुबह 7 से रात्रि 8 बजे तक, रविवार को जरुरी सामान को छोडक़र अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी व इन्हें रात्रि 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, रेस्टोरैंट एवं शराब के ठेके रोजाना रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, 3 अगस्त रक्षा बंधन के मद्देनजऱ रविवार 2 अगस्त को सभी दुकानें एवं शापिंग मॉल्स को सुबह 7 से रात्रि 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, स्पोटर्स काम्पलैक्स एवं स्टेडियम सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे, उद्योगों एवं इनसे जुड़े अन्य गतिविधियों तथा निर्माण कार्य को छूट रहेगी।

इसके अलावा सोशल डिस्टिेंसिंग का पालन करना तथा मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

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