हाइड्रोजन ईंधन सेल्स आधारित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानक किए गएअधिसूचित

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 23 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। स्वच्छ ऊर्जा चलित वाहनों की वृद्धि के लिए नियमों को वृहद किया गया है।

Advertisements

यह देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा जो कि ऊर्जा की कम खपत करने और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस तरह के वाहनों के संभावित निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं के पास ऐसे वाहनों के परीक्षण के लिए मानक उपलब्ध हैं। ये सभी मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप भी हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here