Friday, October 23, 2026
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रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर ही रहेगा नाइट करफ्यू: रियात

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश अपनीत रियात ने बताया कि जिले में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाइट करफ्यू लगाया गया है और इस दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जरुरी गतिविधियों को छोडक़र किसी भी तरह की मूवमेंट को लेकर सख्त मनाही है। वे जिला लोक संपर्क कार्यालय के फेसबुक पेज पर लाइव के दौरान जिला वासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 संबंधी जहां जिले की ताजा स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी दी वहीं नाइट कफ्र्यू संबंधी लोगों की शंकाओं का भी निवारण किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस समय में जिले में केवल एक हॉट स्पाट है। उन्होंने नाइट कफ्र्यू के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कफ्र्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर ही है, इस दायरे से बाहर नाइट कफ्र्यू लागू नहीं है। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू के दौरान जरुरी वस्तुओं की मूवमेंट की जा सकती है। इसके अलावा जो लोग किसी इंडस्ट्री या किसी ऐसे कार्यालय में काम करते हैं जहां नाइट शिफ्ट लगती है तो वे अपने कार्यालय का पहचान पत्र दिखा कर अपनी ड्यूटी के लिए आ-जा सकते हैं। इसके अलावा सामान लाने वाले ट्रक जो रात को आते है वे भी अपने कागजात दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस, ट्रेन या हवाई यात्रा करने वाले यात्री अपनी टिकट दिखाकर कफ्र्यू समय के दौरान मूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि होटल, पैलेस, रेस्टोरेंट व सभी दुकानों को रात साढ़े 9 बजे बंद करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और इस समय के बाद किसी भी दुकान, होटल या पैलेस को खोलने व सामाजिक एकत्रीकरण करने की आज्ञा नहीं है।

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अपनीत रियात ने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक मास्क न पहनने वालों व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों का चालान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, इस संबंधी उप मंडल स्तर पर सख्ती से इन नियमों का पालन करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस लिए सभी इन नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें व समय-समय पर साबुन व सैनेटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें।

डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान जिला वासियों से कहा कि 5 व 6 दिसंबर को चुनाव विभाग की ओर से नियुक्त किए गए बूथ लैवल अधिकारी पोलिंग बूथों पर उपस्थित रहकर आम जनता से वोट बनवाने के फार्म प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो, वे 05 व 06 दिसंबर को पोलिंग बूथों पर जाकर या वैबसाइट 222.1शह्लद्गह्म्.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ या वोटर हैल्पलाइन एप के माध्यम से फार्म नंबर 6 अप्लाई कर अपनी वोट बनवा सकते हैं। इसके अलावा वे वोटर जो कई अपनी वोट में किसी किस्म की दुरुस्ती करवाना चाहते हैं या वोट शिफ्ट करवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, वे भी फार्म भर सकते हैं।

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