पंजाब सरकार मिशन लाल लकीर के प्रभावशाली ढंग से लागूकरण के लिए स्वामित्व स्कीम के अधीन ऐतराज़ों को भरने के लिए समय में करेगी कटौती

चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। मिशन लाल लकीर को तेज़ी से और प्रभावशाली ढंग के द्वारा लागूकरण के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल ने आज स्वामित्व स्कीम के अधीन ऐतराज़ दायर करने के समय को घटा कर मौजूदा 90 दिन से 45 दिनों तक करने का फ़ैसला किया है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान मंत्रीमंडल ने पंजाब आबादी देह (अधिकारों का रिकार्ड) बिल -2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे मौजूदा कानून की धारा 11 (1) में संशोधन किया जा सकता है। इस अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षण रिकार्ड में किसी भी सीमा की हदबंदी या सर्वेक्षण यूनिट में अधिकारों के स्थायी रिकार्ड में मल्कीयत के अधिकारों के सम्बन्ध में इंदराज से दुखी है, गाँव के एक विशेष स्थान पर रिकार्ड प्रदर्शित करने के 90 दिनों के अंदर ऐतराज़ दर्ज कर सकता है।

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पंजाब आबादी देह (अधिकारों का रिकार्ड) एक्ट -2021 राज्य भर में ’मिशन लाल लकीर’ को लागूकरण के लिए बनाया गया था क्यूंकि लाल लकीर के अंदर जायदादों के लिए अधिकारों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी सम्पतियों को जायदाद के वास्तविक मूल्य के अनुसार मुद्रीकृत नहीं किया जा सकता और ऐसी सम्पतियों पर कोई गिरवीनामा आदि नहीं बनाया जा सकता। राज्य सरकार की तरफ से स्वामित्व स्कीम के अधीन भारत सरकार के सहयोग से लाल लकीर के अंदर गाँवों की संपत्ति के रिकार्ड का अधिकार तैयार करने के लिए मिशन लाल लकीर का ऐलान किया गया।

’मिशन लाल लकीर’ को लागू करने के लिए आबादी देह (अधिकारों का रिकार्ड) एक्ट, 2021 उपरोक्त गतिविधियों में किये गए सर्वेक्षण और रिकार्ड के आधार पर मल्कीयत के रिकार्ड को अंतिम रूप देने के लिए उचित प्रबंध से ढांचा प्रदान करता है और अधिकारों के रिकार्ड को बनाने और अपडेट करने सम्बन्धी ऐतराज़ और विवाद के हल करता है और एक बार अंतिम रूप देने से इनको खेती योग्य ज़मीन के अधिकारों के रिकार्ड के समान कानूनी स्थिति प्राप्त होगी।

एक अन्य फ़ैसले में मंत्रीमंडल द्वारा राज्य सरकार के अलाटमैंट आफ बिज़नैस रूल्ज, 2007 में सिरियल नंबर 37 में सूचीबद्ध राजस्व और पुनर्वास विभाग के नियम 10 (ई) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से श्री दरबार साहिब अमृतसर, श्री दुर्ग्याना मंदिर, अमृतसर और श्री वाल्मीकि स्थल राम तीर्थ, अमृतसर के लंगर की वस्तुओं की खरीददारी पर जीएसटी के प्रांतीय हिस्से की अदायगी के लिए रास्ता सरल हो गया है। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को मंज़ूरी इस दौरान मंत्रीमंडल ने साल 2020 के लिए विजीलैंस ब्यूरो की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों, साल 2019 -20 के लिए बाग़बानी विभाग की, साल 2018 -19 और 2019 -20 के लिए पर्यटन, सांस्कृतिक मामले और पुरालेख विभाग की और साल 2020 -21 के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को मंज़ूर कर लिया।

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