सोडल मंदिर से एक किलोमीटर क्षेत्र में 19 सितंबर को मीट और शराब की बिक्री पर होगी पाबन्दी

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़) । ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर घनश्याम थोरी की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सोडल मंदिर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में तारीख़ 19.9.2021 को मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किये गए है।

Advertisements

सिद्ध बाबा सोडल मेला जो कि तारीख़ 19.9.2021 को हो रहा है। इसके लिए लोगों की धार्मिक भावनायों को ध्यान में रखते हुए, जालंधर के शहरी क्षेत्र में अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए उक्त आदेश जारी किये गए है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here