होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जमीन को लेकर भाई की हत्या करने वाले एक आरोपी पर दोषतय होने पर माननीय अदालत ने दोषि को उम्रकैद की सजा व 5500 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न देने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा के आदेश सुनाए है।
जानकारी देते हुए एडवोकेट मनोज शर्मा व शिवम शर्मा ने बताया कि जोगिंदर सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी गांव दारापुर, गढ़शंकर ने जमीन के झगड़े को लेकर अपने भाई हरभजन सिंह का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी प्यारी के बयानों पर एफ.आर.आई. 136, 1 नवंबर 2014 को धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि अदालत में सुनवाई दौरान आरोपी पर दोष तय हो जाने पर माननीय अदालत ने उसे उक्त सजा के आदेश जारी किए है।