
कर्नाटक (द स्टैलर न्यूज़), ज्योति गंगड़। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी।
बताया गया है कि शिवकुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय से उनकी याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि शिवकुमार ने इससे पहले सीबीआई केस रद्द करवाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब उन्हें उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली थी।












