Tuesday, October 20, 2026
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हाईकोर्ट ने 11 गेस्ट हाउसों को सील करने के दिए आदेश

हरियाणा (द स्टैलर न्यूज़) पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नाडा–मोरनी मार्ग पर अवैध रूप से संचालित 11 गेस्ट हाउसों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। संचालकों को इसके लिए मात्र 96 घंटे की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट ने मई 2025 में मोरनी इलाके में अवैध गेस्ट हाउसों को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर नोटिस दिए  और अब अंतिम कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

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पीडब्ल्यूडी और डीटीपी विभाग इन गेस्ट हाउसों को पिछले तीन साल में कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन संचालक लगातार इन्हें संचालित करते रहे। प्रशासन के अनुसार ये सभी गेस्ट हाउस पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई स्थान अनैतिक गतिविधियों के अड्डे बन चुके थे। इन गेस्ट हाउसों में से किसी के पास सीएलयू, एनओसी या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी नहीं है।पंचकूला के डीटीपी संजय नारंग ने बताया, “गेस्ट हाउस संचालकों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी को 96 घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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