खर्च बुक करने के साथ-साथ उल्लंघना सामने आने पर की जाएगी कार्रवाई: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला चुनाव अधिकारी-कम- जिलाधीश ईशा कालिया ने लोक सभा चुनाव के मद्देनजर सहायक खर्चा आब्जर्वर के साथ बैठक की। जिस दौरान उन्होंने हिदायत की कि जहां उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों का चुनाव खर्चा नियमों के अनुसार बुक किया जाए, वहीं भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन सामने आने पर लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 की धारा 127-ए के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 की धारा 127-ए के अंतर्गत चुनाव सामग्री पर संबंधित प्रिंटर व पब्लिशर्ज का नाम दर्शाना अनिवार्य है।

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-प्रिटिंग प्रैस मालिकों के लिए चुनाव सामग्री पर प्रिंटर व पब्लिशर्ज का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य

उन्होंने कहा कि प्रिंटर व पब्लिशर्ज का नाम दर्शाए बिना पोस्टर, पैंफलेट, बैनर आदि चुनाव सामग्री प्रकाशित इस एक्ट का उल्लंघन है, जिससे संबंधित को उक्त धारा के अंतर्गत 6 माह की कैद व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि सहायक खर्चा आब्जर्वर चुनाव रैलियों का खर्चा बुक करते समय चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करना यकीनी बनाए। उन्होंने रैलियों के अलावा राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव संबंधी भेजे जाते स्टार प्रचारकों का खर्चा बुक करने संबंधी निर्देश भी दिए। ईशा कालिया ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को हिदायत देते हुए कहा कि चुनाव सामग्री छपवाने के लिए आने वाले व्यक्तियों से दो जान पहचान वाले व्यक्तियों से वैरीफाई हुआ एक हल्फिया बयान प्राप्त किया जाए। इसके अलावा छपवाई के बाद चुनाव सामग्री की तीन कापियां, संबंधित दस्तावेज चुनाव कार्यालय को भेजे जाना यकीनी बनाया जाए।

– नाम न प्रकाशित होने पर हो सकती है 6 माह की कैद व जुर्माना

उन्होंने यह भी हिदायत दी कि चुनाव सामग्री प्रकाशित करते समय यह यकीनी बनाया जाए कि इसमें जाति धर्म आदि के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक शब्द न हो। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस मालिक अपनी प्रैस से प्रकाशित होने वाली चुनाव सामग्री के खर्चे की सारी जानकारी चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए फार्म में दर्ज करवाकर जिला चुनाव कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव लडऩे वाले हरेक उम्मीदवार, पार्टी का खर्चा चुनाव के दौरानन किए जाने वाले खर्चे का विवरण रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार चुनाव के दौरान 70 लाख रुपये तक का खर्चा कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस मालिक अपनी प्रेस पर प्रकाशित होने वाली चुनाव सामग्री की गिनती व खर्च आने वाले राशी का पूरा हिसाब प्रोफार्मे में भर कर भेजना यकीनी बनाएं। इस मौके पर अतिरिक्त जिलाधीश (सामान्य)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन, तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह के अलावा सहायक खर्चा आब्जर्वर उपस्थित थे।

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