पोलिंग स्टेशन में प्रीजाइडिंग अधिकारी के अलावा अन्य किसी को नहीं होगी मोबाइल फोन के प्रयोग की आज्ञा: जिला चुनाव अधिकारी

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोक सभा क्षेत्र-05 होशियारपुर के लिए नियुक्त किए गए जनरल आब्जर्वर जय प्रकाश शिवहरे की उपस्थिति में इलैक्ट्रानिकिली ट्रांसमिटिड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ई.टी.पी.बी.एस) संबंधी काउंटिंग सुपरवाइजरों व असिस्टेंट सुपरवाइजरों की प्री- काउंटिंग ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग के दौरान जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने काउंटिंग सुपरवाइजरों को पूरे उत्साह व समर्पण भावना से ड्यूटी निभाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत अहम है, इस लिए चुनावी स्टाफ को अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभानी चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए कि वे चुनाव प्रणाली का हिस्सा बन रहे हैं।

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जिला चुनाव अधिकारी-कम-रिटर्निंग अधिकारी ईशा कालिया ने काउंटिंग सुपरवाइजरों व असिस्टेंट सुपरवाइजरों गंभीरता से अपनी ड्यूटी के बारे में समझने व निभाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिलाधीश (सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन ने प्रैक्टिकल तौर पर सभी को बारीकी से ई.टी.पी.बी.एस संबंधी प्रशिक्षण दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से होशियारपुर लोक सभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए खर्चा आब्जर्वर अनिल कुमार लुबाणा 16 मई को सुबह 11 बजे जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खर्चा रजिस्टरों की अंतिम पड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि खर्चा आब्जर्वर की ओर से 8 व 12 मई को दो पड़तालें पहले ही की जा चुकी हैं।

इससे पहले जिला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों संबंधी भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पोलिंग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न करने संबंधी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव के मद्देनजर चल रहा चुनाव प्रचार 17 मई सांय 5 बजे से बंद हो जाएगा व इसके साथ ही प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया, सिनेमा हाल व अन्य प्रचार साधनों पर चुनाव प्रचार की रोक के साथ-साथ लाउड स्पीकरों के प्रयोग की भी मनाही होगी।

ईशा कालिया ने कहा कि जहां टैलीविजन, सिनेमा, रेडियो आदि इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के प्रसारण पर भी पाबंदी रहेगी, वहीं प्रिंट मीडिया पर इन 48 घंटे के समय दौरान कोई भी चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन के लिए प्री-सर्टिफिकेशन लेना जरु री होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का चुनाव सर्वेक्षण(पैनल चर्चा, एज्जिट पोल व पोल ओपीनियन) पर भी चुनाव आयोग के पहले जारी आदेशों के मुताबिक रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाला लोक प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 126 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा व जुर्माने का भागीदार बन सकता है। जिला चुनाव अधिकारी ने चुनाव क्षेत्र से बाहरी राजनीतिक चुनाव प्रचारक, पार्टी वर्कर जो क्षेत्र के वोटर नहीं है और वे चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में आए हैं, इन 48 घंटे के समय के दौरान लोक सभा क्षेत्र में रहने पर रोक रहेगी।

इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की फीचर फिल्में, (व्यापारिक विज्ञापनों को छोडक़र) पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि 19 मई को पोलिंग का समय सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा व मॉक पोल सुबह 6 बजे शुरु होगी, इस लिए राजनीतिक दल पोलिंग एजेंटों को मॉक पोल शुरु होने से 15 मिनट पहले भेजना यकीनी बनाएं ताकि वे मौके पर मॉक पोल की प्रक्रिया देख सकें। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने बूथ पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की दूरी पर लगाएं, जहां एक टेबल व दो कुर्सियां ही लगाई जा सकती हैं। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रीजाइडिंग अधिकारी के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत पोलिंग बूथों पर वैब कास्टिंग का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल काउंटिंग एजेंट के आई कार्ड के लिए फार्म 18 भर कर, फोटो सहित 20 मई तक सांय 5 बजे तक चुनाव कार्यालय में भेज दें, ताकि 21 अप्रैल तक काउंटिंग एजेंट को आई कार्ड जारी किए जा सके।

उन्होंने कहा कि बिना आई कार्ड के काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सैंटर में जाने की आज्ञा नहीं होगी। ईशा कालिया ने कहा कि जिला होशियारपुर में लोक सभा चुनाव-2019 के दौरान अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए 17 मई सांय 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे मतदान वाले दिन तक ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा 23 मई वोटों की गिनती वाले दिन भी पूरा दिन ड्राई डे रहेगा। उन्होंने जिला होशियारपुर में 17 मई सांय 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे तक व 23 मई को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा। इस दौरान अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) अमृत सिंह, तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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