अब रात 9 से प्रात: 5 बजे तक रहेगा करफ्यू,पास से ही होगी प्रदेश में एंट्री

ऊना (द स्टैलर न्यूज़)। अनलॉक-2 में करफ्यू का समय कम कर दिया गया है और अब जिला ऊना में करफ्यू की पाबंदियां रात 9 बजे से लेकर प्रात: 5 बजे तक रहेंगी। यह जानकारी उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने एक प्रैस वार्ता दौरान दी। उन्होंने कहा कि बाकी व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की बिना पास के एंट्री संभव नहीं होगी। डीसी ने कहा कि पास बनाने के लिए यात्रा शुरू करने तथा गंतव्य स्थल के संबंध में दस्तावेज देना अनिवार्य है। ई-पास के लिए  covidv19epass.hp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है तथा एसडीएम तथा मिनी सचिवालय ऊना में भी पास बनाए जा रहे हैं। पास बनाने संबंधी तथा जिला ऊना में लागू आदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन बनाई गई है। कोई भी जानकारी 1077, 225045 तथा 225046 से हासिल की जा सकती है। पास बनाने के लिए जिला प्रशासन ऊना को सही जानकारी प्रदान करें तथा नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिन्होंने पास बनवाकर हिमाचल में एंट्री की लेकिन वापस नहीं गए। ऐसे मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है तथा यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध

उपायुक्त ने कहा कि जिला ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर सहित अन्य किसी भी धार्मिक संस्थान के खुलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर में लगने वाले श्रावण अष्टमी मेले स्थगित कर दिए गए हैं तथा वहां पर श्रद्धालुओं के आने पर बैन रहेगा। पुजारी रोजाना की तरह मंदिर में पूजा-अर्चना करते रहेंगे। संदीप कुमार ने कहा कि जिले के सभी डेरे, मस्जिद तथा गुरुद्वारों सहित अन्य धार्मिक संस्थान नहीं खुलेंगे तथा गुरू पूर्णिमा के दिन जिले में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

होम क्वारंटीन का उल्लघंन करने पर एफआईआर

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि अनलॉक-1 में अधिकतर मामले होम क्वारंटीन के नियमों को सही ढंग से पालन न करने की वजह से आए हैं। उन्होंने कहा कि एक जून 2020 से जिले में कोरोना के 69 मामले सामने आए हैं, जिनमें 41 पुरूष, 20 महिलाएं तथा 8 बच्चे शामिल हैं। होम क्वांरटीन में रहकर सभी को नियम मानने होंगे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।

कोरोना संकट में मदद के प्रयास

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि कोरोना संकट में हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तथा गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अपना रोजगार छोडक़र वापस आए लोगों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने स्किल रजिस्टर बनाया है। बेरोजगार युवा वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए अन्य बागवानी, कृषि, पशु पालन तथा मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से भी युवा स्वरोजगार के अवसर तलाश सकते हैं और विभाग उनकी पूरी मदद करेंगे।

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