Sunday, October 4, 2026
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31 अगस्त तक पाबंदियों के आदेश जारी, इनडोर व आउटडोर में 50 प्रतिशत हो सकेंगे एकत्रित

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में 31 अगस्त तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि राज्य में दाखिले होने वाले सभी लोगों के लिए मुकम्मल कोविड टीकाकरण या 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल टीकाकरण और आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोर्ट का नियम उन प्रत्येक पर लागू होगा जो हवाई मार्ग द्वारा प्रदेश में दाखिल होगा।

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उन्होंने कहा कि इन दोनों में से कोई भी न होने की सूरत में उस व्यक्ति का आर.ए.टी टैस्ट अनिवार्य होगा, बशर्ते कि वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में एकत्रीकरण की 50 प्रतिशत की उच्चत क्षमता के साथ इंडोर 150 व आउटडोर 300 से ज्यादा व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोहों में कलाकार, संगीतकारो को कोविड प्रोटोकाल के साथ आज्ञा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिंग पुल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कांप्लेक्स, जिम, माल्स, म्यूजियम, चिडिय़ाघर आदि को अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की आज्ञा दी जाएगी, बशर्ते कि उपस्थित स्टाफ का मुकम्मल टीकाकरण हो या वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। उन्होंने कहा कि तैराकी, खेल व जिम जाने वाले सभी लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए और उन्हें कम से कम कोविड-19 टीकाकरण की  एक डोज लगी हो। उन्होंने कहा कि यहां कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन अनिवार्य है।

अपनीत रियात ने जिले के स्कूलों, कालेज, कोचिंग सैंटरों व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने संबंधी निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ मुकम्मल टीकाकरण वाले टीचिंग, नान टीचिंग स्टाफ, या जो हाल ही में कोविड से स्वस्थ हुए है, इन संस्थानों में निजी तौर पर पढ़ाएंगे और सभी विद्यार्थियों के लिए आनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने 0.2 प्रतिशत से ऊपर पाजिटिविटी दर वाले जिले, शहरों को स्थिति में सुधार होने तक चौथी और इससे नीचे की कक्षाओं के लिए निजी तौर पर पढ़ाई बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कालेजों, कोचिंग सैंटरों, उच्च शिक्षण संस्थानों, स्कूलों के  टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण करवाने के लिए प्राथमिकता के साथ-साथ विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि सभी को इस माह कोविड की पहली डोज से कवर किया जा सके। दूसरी डोज के दौरान भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के मां-बाप को भी तुरंत टीकाकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना यकीनी बनाया जाएगा व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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