होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ग्रेड-1 नीलम अरोड़ा की अदालत ने नाबालिगा के साथ रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें करने और मारपीट करने के आरोप के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। मगर एक आरोपी की मौत और एक अदालत से भगौड़ा घोषित होने पर अदालत ने एक ही आरोपी को चार वर्ष कैद और 21,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने पर दोषी को चार महीने दो दिन ज्यादा जेल में रहना होगा।
थाना मेहटियाना पुलिस की महिला एएसआई को दिए बयान में नाबालिगा ने बताया था कि वह गांव फलाई के स्कूल में पढ़ती है और उक्त दोषी अजय कुमार पुत्र बलविंदर सिंह निवासी फलाही, लाडी शाह पुत्र बलवीर चंद निवासी फलाही और राहुल पुत्र बलविंदर सिंह निवासी फलाही उसको स्कूल जाती को रास्ते में घेर कर गंदी हरकतें करते थे। जिसके बारे में उसने कई बार उनको समझाने की कोशिश की मगर वह नहीं मानें। जिसके चलते उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। 10 अक्तूबर 2018 को शाम चार बजे उपरोक्त तीनोंं युवकों ने उसे रास्ते में घेर कर उसके साथ पहले मारपीट की और माथे पर कांच के गिलास से हमला करके घायल कर दिया और फिर तीनों अश्लील हरकतें करने लगे। उसी समय नाबालिगा की माता मौके पर पहुंच गई और घायल अवस्था में अपनी बेटी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल होशियारपुर लेकर पहुंची थी।
महिला एएसआई ने नाबालिगा के बयान पर मामला दर्ज करके तीनों आरोपियों को काबू कर लिया था। मगर कुछ दिन बाद जमानत पर आने पर अजय कुमार पुत्र बलविंदर सिंह की मौत हो गई और राहुल अदालत में पेश नहीं होने पर अदालत की तरफ से भगौड़ा घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते माननीय अदालत ने दोषी लाडी शाह को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई।