आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस की तरफ से पिछले दो दिनों में शराब तस्करी की बड़ी कोशिशें नाकाम

चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस ने शराब की तस्करी में शामिल व्यक्तियों पर शिकंजा और ज़्यादा कस दिया है। आबकारी विभाग के विशेष ऑप्रेशन ग्रुप और ज़िला पुलिस फतेहगढ़ साहिब की तरफ से सांझा कार्यवाही के अंतर्गत चंडीगढ़ और हरियाणा से शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी करने वाले 02 गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी कमिशनर पंजाब वरुण रूज़म और डॉ. रवजोत ग्रेवाल एस.एस.पी. फतेहगढ़ साहिब के योग्य नेतृत्व अधीन पड़ोसी राज्यों से पंजाब में शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी और वितरण को रोकने के लिए एक विशेष मुहिम आरंभ की गई है।

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पहले मामले में दो दिन पहले ग़ैर-कानूनी तौर पर तस्करी की शराब की 115 पेटियां (1380 बोतलों) के साथ लदी एक एस.यू.वी. नं. एचआर 26बीएक्स0241 को ज़िला फतेहगढ़ साहिब के खमाणों के पास से काबू किया गया। तस्करी वाली शराब सिर्फ़ चंडीगढ़ में बिक्री के लिए थी। इस शराब सम्बन्धी दोषी कोई भी जायज दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके। एक दोषी सुखदेव सिंह पुत्र हरमिन्दर सिंह निवासी गाँव कूम कलाँ, ज़िला लुधियाना को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोषियों ने कबूला कि उन्होंने कई बार चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी की है और इसको ज़िला फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना जिले में संगठित नाजायज शराब के नैटवर्क को सप्लाई करते थे। शराब की यह खेप चंडीगढ़ के एक ठेके से लाई गई है और फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना ले जायी जा रही थी।


एक अन्य मामले में एक कार नं. एचआर 15सी0852 को ज़िला फतेहगढ़ साहिब के संघोल -खमाणों इलाके के पास से काबू किया गया। कार में से चंडीगढ़ के अलग-अलग बोटलिंग प्लांटों के तीन अलग-अलग ब्रांडों वाली शराब की 101 पेटियाँ (1212 बोतलों) बरामद हुई हैं। बरामद हुई शराब सिर्फ़ चंडीगढ़ में ही बेचने के लिए थी। 2 दोषियों दीपक उर्फ दीपू पुत्र शमशेर सिंह और सुनील सिंह पुत्र नफा सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मामलों में थाना खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।


आबकारी कमिशनर वरुण रूज़म ने कहा कि आबकारी विभाग की तरफ से शराब की तस्करी या आबकारी से सम्बन्धित किसी भी ग़ैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए ज़ीरो टालरैंस नीति पर अमल किया जा रहा है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जायेगा और कानून मुताबिक सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि तस्करी की इस शराब के मुख्य सप्लायरों और प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिए सभी सम्बन्धित कड़ियों को जोड़ा जा रहा है जिससे तेज़ी से तस्करी पर काबू पाया जा सके। जांच के दौरान यदि कोई भी शराब ठेकेदार इस रैकेट में शामिल पाया गया तो उसके खि़लाफ़ सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे दोहराया कि विभाग ने राज्य के सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी है। अंतरराज्यीय सरहदों और तस्करी वाले क्षेत्रों में विशेष गश्त और नाकाबंदी की जा रही है। जागरूक नागरिकों से तस्करी सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग ने पहले ही टोल फ्री नं. 98759-61126 जारी किया हुआ है।

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