
नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित होटल और रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम लिखने पर सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है । याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों, कर्मचारियों के नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सड़क पर कौवे गिरने की बात कही गई थी। याचिकाओं में उत्तराखंड-एमपी के कुछ शहरों में भी ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।












