Friday, October 9, 2026
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ज़िले में बाल कल्याण कमेटी व जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पुनर्गठन: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि जिले में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की सुरक्षा और देखभाल तथा किसी कारणवश कानून के टकराव में आने वाले बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाता है। इनके पास बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का अधिकार होता है और वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। जिले में वर्तमान में कार्यरत बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके कारण अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए दो नए योग्य सदस्यों और बाल कल्याण कमेटी लिए एक चेयरपर्सन और चार सदस्यों की नियुक्ति की जानी है।

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डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इनकी नियुक्ति जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 27 और 4 के अनुसार की जाएगी। बाल कल्याण कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए आवेदन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ की वेबसाइट पर दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, राम कॉलोनी कैंप, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर दिए गए नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र विभाग के कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग, एस.सी.ओ. नंबर 102 और 103, पिकाडली सिनेमा के पीछे, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2025 है।

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