Saturday, October 31, 2026
Home Hoshiarpur जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए गए हैं।

Advertisements

जारी किए गए आदेशों के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में प्रेगाबलिन कैप्सूल को बिना लाइसेंस रखने, स्वीकृत मात्रा से अधिक रखने/बेचने तथा इस दवा को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक गौ वंश की ढोआ-ढुआई पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी करने के साथ-साथ जिन लोगों ने गौ वंश रखे हुए हैं, उन्हें पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड कराने के आदेश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति/सामाजिक या धार्मिक संगठन सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य समारोहों में किसी भी समुदाय के विरुद्ध नफरत भरा भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में संबंधित/उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत जिला होशियारपुर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर कौंसिल या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना छप्पड़ नहीं भरेगा।

एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी गांवों में गलियों/रास्तों में नजायज बोर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here