
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। UGC एक्ट को लेकर सवर्ण समाज ने नाराजगी जाहिर की। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बारह पिटीशन्स फाइल की गई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने UGC के नए नियम पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी, 2026 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम पर रोक लगा दी, जिसे विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।












