Saturday, October 10, 2026
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पंजाब के स्कूली छात्रों के लिए राहत: पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का होगा मुफ्त एक्सीडेंटल बीमा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज), नीरज धीमान। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय (सेकंडरी), पंजाब द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, राज्य के पहली से बारहवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को ‘ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी’ के तहत कवर किया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को कड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि कोई भी पात्र छात्र इस लाभ से वंचित न रहे।

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यह पॉलिसी पंजाब सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नीति के तहत यदि किसी छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना होती है, तो उसे चौबीसों घंटे (24 घंटे) बीमा सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।

दुर्घटना या आपदा की स्थिति में मिलेगी इतनी वित्तीय मदद

पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, छात्रों को निम्नलिखित वित्तीय लाभ दिए जाएंगे:

· आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता: किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण छात्र की मृत्यु होने, दोनों अंग या दोनों आंखें खोने अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹50,000 की सहायता राशि दी जाएगी।

· एक अंग या एक आंख की हानि: दुर्घटना में एक अंग या एक आंख की हानि होने पर ₹25,000 की राशि देय होगी।

· चिकित्सा और उपकरण खर्च: दुर्घटना से संबंधित इलाज के लिए ₹5,000 तक के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति  की जाएगी। इसके साथ ही, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग या बैसाखी जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए बिल जमा करने पर ₹5,000 तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

· अंतिम संस्कार खर्च: आकस्मिक मृत्यु के मामले में शव को ले जाने और अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में ₹2,000 दिए जाएंगे।

स्कूल प्रमुखों को जागरूकता फैलाने के निर्देश

सहायक निदेशक (वर्कस एंड प्लानिंग) द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूल प्रमुख अपने-अपने स्कूलों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। छात्रों और उनके अभिभावकों को इस बीमा पॉलिसी के लाभों और दावों से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी दी जाए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पीड़ित परिवार सकारात्मक रूप से इस योजना का लाभ उठा सके। किसी भी दावे के लिए मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम व मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांगता की स्थिति में सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

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