
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 11 अक्टूबर को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से क्लर्क के पदों की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला होशियारपुर के चार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने से परीक्षा संचालन में बाधा आने और यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिन परीक्षा केंद्रों के आसपास यह पाबंदी लागू होगी, उनमें गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, डल्लेवाल (डाकघर हरियाना), ट्रिपल एम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डीएवी कॉलेजिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य समाज रोड, होशियारपुर शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 11 अक्टूबर को लागू रहेगा।












