
हिमाचल प्रदेश (द स्टैलर न्यूज़)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां बालासुंदरी मंदिर, त्रिलोकपुर में अश्विन नवरात्र मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मेला क्षेत्र और कालाअंब थाना क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर में नारियल चढ़ाने और मेला क्षेत्र में शराब का सेवन करने की भी अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तुड़ी और भूसे से लदे ट्रक-ट्रैक्टरों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध 11 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जबकि कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क किनारे स्थित दुकानों में मांस और मछली बेचने वालों को निर्धारित अवधि के दौरान पर्दे के अंदर ही बिक्री करनी होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि मां बालासुंदरी के अश्विन नवरात्र मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाया जा सके।












