
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के तहत 21 नवंबर को जिले में वर्ष की दूसरी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एन.आई.) एक्ट की धारा 138 के तहत अदालतों में लंबित मामलों को आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से निपटाने के लिए रखा जाएगा। यह विशेष लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर रजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सी.जे.एम.-कम-सचिव-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने लोगों से अपील की कि वे धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अदालतों में लंबित अपने मामलों का विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर निपटारा करवाने के लिए आगे आएं तथा इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है। इसके अलावा, लोक अदालत में आपसी सहमति से लिया गया फैसला अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी अन्य अदालत में अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे पक्षों के बीच विवाद समाप्त करने के साथ-साथ आपसी सौहार्द और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है।












