मोबाइल बेचते समय ग्राहक का पहचानपत्र भी लें दुकानदार, एसोसिएशन ने पुलिस को दिया सहयोग का आश्वासन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। गत दिवस पटियाला जेल में बंद एक अपराधी से पुलिस को मोबाइल फोन बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा इस संबंधी जांच करने पर पाया गया कि फोन होशियारपुर के किसी दुकानदार से खरीदा गया था। इस पर पटियाला पुलिस के कर्मचारी इस संबंधी जांच करने होशियारपुर पहुंचे। पुलिस मुलाजिमों ने बताया कि जांच में पता चला है कि अपराधी से मिला मोबाइल होशियारपुर के एम.आई. स्टोर से लिया गया था।

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इसलिए वह इसकी तफ्तीश हेतु यहां आए हैं। पुलिस इस बात की जानकारी हासिल करना चाहती थी कि मोबाइल फोन किसने खरीदा और पटियाला जेल में पहुंचाया। लेकिन दुकानदार द्वारा यह बताए जाने कि ग्राहक द्वारा मोबाइल खरीदे जाने पर उसे कैश या ग्राहक के नाम का बिल दिया जाता है। लेकिन ग्राहक की पहचान संबंधी कोई जानकारी नहीं रखी जाती। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि यह मोबाइल नवंबर 2019 में बिका था तथा इस संबंधी काटे गए बिल की कापी उसने पुलिस को दी। दुकानदार ने बताया कि पहचान पत्र मांगने पर ग्राहक इसे निजता के अधिकार का हनन होने संबंधी बात कहकर अपना पहचान पत्र आदि देने से मना भी कर देता है।

क्योंकि इस प्रकार का कोई नियम या कानून न होने से किसी का आधार कार्ड या अन्य प्रकार का पहचान पत्र नहीं लिया जाता। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे मोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सलाह देते हुए कहा कि भविष्य में बेचे जाने वाले पुराने या नए मोबाइलों को बेचते या खरीदते समय ग्राहक की पहचान से संबंधित कोई न कोई प्रूफ जरुर लेकर रखें ताकि ऐसी स्थिति में उस तक पहुंचा जा सके। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर वे ऐसा कहते हैं तो ग्राहक वस्तु खरीदने से इंकार कर देता है। इसलिए इस संबंधी अगर सरकार या पुलिस विभाग कोई निर्देश जारी करे तो दुकानदारों को बड़ी राहत एवं सहूलत मिल सकती है।

एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस से कहा कि वे भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन की तरफ से आशिम अग्रवाल, दिनेश सूरी, दलजीत सिंह, दुकान के मालिक राजीव गुप्ता, संजय गुप्ता के अलावा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश महासचिव ठाकुर लक्की सिंह भी मौजूद थे।

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