Wednesday, October 21, 2026
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गांव एमा मुगलां में पराली को आग लगाने वाले किसान को किया गया 5000 रुपए जुर्माना

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर बीते दिन गांव एमा मुगला में एस.डी.एम गढ़शंकर प्रीतइंदर सिंह बैंस ने पुलिस, कृषि विभाग व बी.डी.पी.ओ कार्यालय की टीम के साथ गांव का दौरा किया गया। जानकारी देते हुए एस.डी.एम गढ़शंकर ने बताया कि पंजाब रिमोट सैंसिंग की ओर से सैटेलाइट के माध्यम से पराली को आग लगाने के मामले पर नजर रखी जा रही है और 4 अक्टूबर को पंजाब रिमोट सैंसिंग की ओर से उक्त गांव में आग लगाने का एक केस रिपोर्ट किया गया था। इस संबंधी मौके पर किसानों व गांव वासियों को जागरुक करने संबंधी समूह प्रशासन की टीम की ओर से गांव का दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि जिस किसान की ओर से धान की पराली को आग लगाई थी, उसके खेतों का मौका देखकर उसका पांच हजार रुपए चालान किया गया।

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एस.डी.एम ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुसार धान की पराली को आग लगाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने खेतों में धान की पराली को आग न लगाए व कृषि मशीनरी जैसे कि सुपर सीडर, बेलर आदि का प्रयोग कर पराली का योग्य प्रबंधन करें। उन्होंने गांव वासियों व किसानों को पराली जलाने के साथ होने वाले नुकसानों संबंधी जागरुक करते हुए बताया कि जहां इससे वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं बच्चों बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत आने  से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों को अपील की कि किसान वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान इन हिदायतों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा व पुलिस विभाग की ओर से मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है।

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