Tuesday, November 3, 2026
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‘बिल लाओ इनाम पाओ’, सितम्बर के लिए 227 ने जीते 13 लाख रुपए से अधिक के इनाम: हरपाल चीमा

चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़): पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम के अंतर्गत सितम्बर महीने में ‘मेरा बिल ऐप’ पर बिल अपलोड करने वाले 227 विजेताओं ने 13,39,425 रुपए के इनाम जीते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा सोमवार को ऑनलाइन लक्की ड्रॉ निकाला गया।  

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इस बात का प्रगटावा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विजेताओं में से सबसे अधिक 38 विजेता टैक्सेशन जि़ला लुधियाना के, जबकि दूसरे स्थान पर 21 विजेता टैक्सेशन जि़ला जालंधर के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से इस स्कीम के प्रति मिले उत्साह के बारे में इस बात से पता लगता है कि विजेताओं में से 14 टैक्सेशन जि़ला अमृतसर से, 10 हरेक टैक्सेशन जिलों बरनाला, गुरदासपुर और फरीदकोट से, 9 हरेक टैक्सेशन जिलों श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मोगा से, 8 हरेक टैक्सेशन जिलों फतेहगढ़ साहिब, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, कपूरथला, पठानकोट, फिऱोज़पुर, फाजिल्का, होशियारपुर और तरनतारन, 7 हरेक टैक्सेशन जिलों शहीद भगत सिंह नगर और रूपनगर से, टैक्सेशन जि़ला मानसा से 6 और टैक्सेशन जि़ला संगरूर से 5 विजेता शामिल हैं।  

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि 81 व्यक्तियों द्वारा 10,000 रुपए की इनामी राशि जीती गई। उन्होंने बताया इस योजना के अंतर्गत ऐलान किए गए इनाम वस्तु / सेवा के लिए अदा किये गए कर के पाँच गुना के बराबर और अधिक से अधिक 10 हज़ार रुपए तक के मूल्य तक का है। उन्होंने कहा कि विजेताओं की सूची टैक्सेशन विभाग की वैबसाईट पर प्रसारित कर दी गई है।  वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ऑनलाइन लक्की ड्रॉ के दौरान कुल 227 व्यक्ति इनाम के हकदार रहे, जबकि 63 अन्य व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा अपलोड किए गए बिलों की पड़ताल के उपरांत नामंजूर कर दिए गए। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अपलोड किये गए बिल सितम्बर की जगह अगस्त महीने के थे, कुछ मामलों में पेट्रोल के बिल अपलोड किये गए थे, कुछ बिल पंजाब से बाहर की खरीद से सम्बन्धित थे और एक केस में अपलोड किया गया बिजनेस से बिजनेस लेन-देन से सम्बन्धित था।  

वित्त मंत्री ने इस योजना के अंतर्गत पैट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस) और शराब के साथ-साथ बिजऩेस-टू-बिजऩेस के लेन- देन के बिक्री बिल इनाम प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं। लोगों को वस्तुएँ और सेवाओं की खरीद के लिए बिल लेने की फिर से अपील करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब निवासियों को अधिक से अधिक इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे टैक्स की पालन का संदेश घर-घर तक पहुँचाया जा सके और समाज कल्याण की अलग-अलग योजनाओं को और अधिक बेहतर ढंग से चलाने के लिए राज्य को राजस्व पक्ष से और अधिक मज़बूत किया जा सके।

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