
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाले के मामले में 21 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ढाका कोर्ट ने पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। अदालत ने तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में 20 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। जिनमें से 19 को अलग-अलग सजा सुनाई गई। इसके अलावा, एक शख्स को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया।

ढाका कोर्ट में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया है। इससे पहले बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी करार दिया था। एक मामले में हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा हुई। आईसीटी ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था।












