Tuesday, November 3, 2026
Home Punjab ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव; पोलिंग बूथ के 200 मीटर के...

ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव; पोलिंग बूथ के 200 मीटर के भीतर अलग-अलग पाबंदियां लागू

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय चुनाव संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ताकि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति, आसानी से और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को जालंधर ज़िले में होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए बनाए पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर अलग-अलग पाबंदियां लगाई गई है।

Advertisements

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत लगाई गई पाबंदियों के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक पोलिंग बूथ या पब्लिक/प्राइवेट जगहों पर प्रचार नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के पास शोर या हंगामा नहीं करेगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सेल्युलर फ़ोन/कॉर्डलेस फ़ोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्ज़र्वर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पोलिंग/काउंटिंग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही, कैंपेन से जुड़ा कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा।

जारी किए गए आदेशों में यह भी मना किया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा। इसके अलावा, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी, जालंधर या ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारा के अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर नहीं ले जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here