Thursday, October 22, 2026
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फूड बिज़नेस की लाइसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन संबंधी जागरूकता ड्राइव, चिंतपूर्णी रोड पर जूस एवं गोलगप्पा विक्रेताओं की जांच

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कमलप्रीत कौर बराड़ (IAS) तथा डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर आशिका जैन (IAS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार और सिविल सर्जन होशियारपुर डॉ. मनदीप कमल के निर्देशों के तहत, डॉ. जतिंदर भाटिया, डिज़िग्नेटेड ऑफिसर-कम-जिला स्वास्थ्य अधिकारी होशियारपुर की देखरेख में फूड सेफ्टी टीम द्वारा जिले में बीते दिन ‘ईट राइट’ अभियान के तहत विशेष जागरूकता ड्राइव चलाई गई।

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इस ड्राइव के दौरान फूड बिज़नेस ऑपरेटरों (FBOs) को स्वस्थ खान-पान की आदतें (Eat Right Habits) अपनाने तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत लाइसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया गया। टीम द्वारा FBOs को स्वच्छता मानकों का पालन करने, सुरक्षित खाद्य पदार्थों की तैयारी एवं भंडारण संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त, फूड सेफ्टी टीम होशियारपुर द्वारा चिंतपूर्णी रोड पर स्थित जूस विक्रेताओं, गोलगप्पा विक्रेताओं तथा अन्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की विशेष जांच की गई। जांच के दौरान विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, साफ पानी का उपयोग करने तथा खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।

डॉ. जतिंदर भाटिया द्वारा सभी फूड बिज़नेस ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए कि वे अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे केवल स्वच्छ और लाइसेंस प्राप्त फूड स्थलों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें तथा यदि किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह हो, तो इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग या फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ साझा करें।

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