
हिमाचल प्रदेश (द स्टैलर न्यूज़) हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक हटा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए कि विज्ञापन के तहत पात्र अभ्यर्थियों में से जो शिक्षक सफल हुए थे, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।
सरकार का भी मानना था कि विज्ञापन के पश्चात जारी पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए जो अभ्यर्थी विज्ञापन के पश्चात जारी स्पष्टीकरण के तहत पात्र हुए, उनकी छंटनी कर कोर्ट के आदेशानुसार पात्र शिक्षकों को सीबीएसई स्कूलों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाऐंगे।
उल्लेखनीय है कि सीबीएसई इंग्लिश टीचरों की भर्ती के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी, जो 29.01.2026 क्लॉज़ 5 के अनुसार थी, जिसमें योग्यता के नियम बताए गए थे। जबकि अभी जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, वह क्लॉज 5 के आधार पर नहीं बल्कि विज्ञापन के बाद जारी स्पष्टीकरण के आधार पर तैयार की गई थी। यानी इन पदों पर होने वाली भर्ती के लिए बनाए गए नियमों में अचानक संशोधन कर दिया गया था।

राज्य चयन आयोग के अधिवक्ता को दिया था समय
15 जून को जारी किए आदेश में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक इस बात की पुष्टि करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अधिवक्ता को समय दिया था। कोर्ट को बताया गया था कि चुने गए उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि मुकदमों की संख्या बढ़ने से बचने के लिए, उम्मीदवारों को कोई नियुक्ति नहीं दी जाए। अब हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा कर उपरोक्त आदेश जारी किए हैं।












