Saturday, October 31, 2026
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विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पूर्व डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला और उसकी पत्नी के खि़लाफ़ आय से अधिक जायदाद बनाने का केस दर्ज

चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग, पंजाब के पूर्व डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला और उसकी पत्नी रचना सिंगला के विरुद्ध उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अपेक्षा अधिक जायदाद बनाने के दोष अधीन मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से फ़रार सिंगला के विरुद्ध रैड्ड कार्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सम्बन्धी सी. बी. आई. और इंटरपोल नयी दिल्ली को पत्र भी भेजा गया है।

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यह प्रगटावा करते हुये आज यहाँ विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ख़ाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में करोड़ों रुपए के टैंडर अलाटमैंट घोटाले के सम्बन्ध में विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में दर्ज एफआईआर नं. 11 तारीख़ 16- 08- 2022 की पड़ताल के उपरांत यह सामने आया है कि उपरोक्त मुख्य दोषी राकेश कुमार सिंगला, जोकि विभागीय विजीलैंस सेल का चेयरमैन भी था, ने अपनी तैनाती के दौरान रिश्वत की बड़ी रकम इक्ट्ठा की और कई जायदादें बनाईं हैं।

उन्होंने आगे बताया कि पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि दोषी ने अपने और उसकी पत्नी रचना सिंगला के नाम पर जायदादें बनाईं और यह जायदादें उसकी कुल आय के ज्ञात स्रोतों से 1.36,56,005 रुपए अधिक हैं जोकि 58.97 फ़ीसद विस्तार बनता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि तारीख़ 01-04-2011 से तारीख़ 31-07-2022 तक की चैकिंग मियाद के दौरान पाया गया कि दोषी राकेश कुमार सिंगला और उसकी पत्नी ने 5 कीमती जायदादें खरीदीं और इन पर 3,68,15,757 रुपए की रकम ख़र्च की जबकि उनकी वास्तविक आय सिर्फ़ 2,31,59,752 रुपए थी।

विजीलैंस जांच के आधार पर राकेश कुमार सिंगला और उसकी पत्नी रचना सिंगला के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (बी), 13(2) और आई. पी. सी. की धारा 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 8 तारीख़ 19- 04- 2023 के अधीन विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़िक्रयोग्य है कि राकेश कुमार सिंगला की पूर्व ख़ाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु के साथ बहुत नज़दीकी थी और उसने ठेके अलॉट कराने के लिए तेलू राम ठेकेदार से 30 लाख रुपए की रिश्वत माँगी थी। उपरोक्त दोषी एफ. आई. आर. नम्बर 11/2022 में भी शामिल है और उसने तेलू राम से 20 लाख रुपए उसकी फर्म को टैंडर अलॉट करवाने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए थे।

उन्होंने आगे बताया कि राकेश कुमार सिंगला उपरोक्त केस में वांछित है और विजीलैंस ब्यूरो की पहलकदमी पर उसे लुधियाना की अदालत की तरफ से 3.12.2022 को भगौड़ा करार दे दिया गया है। इसके इलावा, उक्त मामले में विजीलैंस ब्यूरो द्वारा उसके खि़लाफ़ रैड्ड कार्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है और 27.03.2023 को सी. बी. आई. और इंटरपोल, नयी दिल्ली को इस संबंधी एक पत्र भी जारी किया गया है।

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