Saturday, October 31, 2026
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा FSSAI नियमों पर खाद्य विक्रेताओं के लिए दसूहा में ट्रेनिंग आयोजित

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। स्वास्थ्य विभाग होशियारपुर ने माननीय फ़ूड एवं ड्रग प्रशासन पंजाब डा. अभिनव त्रिखा और सिविल सर्जन होशियारपुर डा. पवन कुमार शगोत्रा ​​के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. जतिंदर भाटिया के नेतृत्व में दसूहा में खाद्य विक्रेताओं के लिए एफएसएसएआई नियमों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। एफएसएसएआई ट्रेनिंग भागीदार के से आयोजित इस ट्रेनिंग में दसूहा, मुकेरियां, टांडा, हाजीपुर, तलवाड़ा और कमाही देवी के खाद्य विक्रेताओं ने भाग लिया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सोढ़ी एवं एफएसएसएआई प्रशिक्षण भागीदार के प्रतिनिधि मैडम आंचल भाटिया और हैरी संधू द्वारा ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य विक्रेताओं के लिए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित 12 स्वर्णिम नियमों का पालन करने के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस दौरान खाना पकाने वाले क्षेत्रों को साफ रखने तथा खाना पकाने के उपकरण/औजारों को साफ एवं स्वच्छ रखने के बारे में बताया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. जतिंदर भाटिया ने बताया कि कच्चा माल एफएसएसएआई मानकों के अनुसार होना चाहिए तथा एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए। कच्ची/अर्द्ध-प्रोसेस /प्रोसेस सामग्री को अलग से प्राप्त किया जाना चाहिए और संग्रहित किया जाना चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। भोजन को छूने से पहले और बाद में, शौचालय का उपयोग करने के बाद, तथा खांसने, छींकने आदि के बाद हाथों को अवश्य धोना चाहिए। सभी खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर उचित समय तक संसाधित किया जाना चाहिए। सतहों को साफ करने और बर्तन पोंछने के लिए स्वच्छ और अलग डस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की वेस्टेज  के लिए अलग एवं ढके हुए कूड़ेदान रखे जाने चाहिए।

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