
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एस. ए. एस नगर के दिशा निर्देशों और ज़िला एवं सेशंस जज राजिंदर अग्रवाल के आदेशों पर ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर युवाओं को नशों एवं अन्य बुरी आदतों से दूर रखने के लिए ज़िला होशियारपुर और सब-डिवीज़नों के अलग-अलग गांवों में जागरूकता अभियान चला रही है, जिसे लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है।

यह जानकारी देते हुए ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सेक्रेटरी नीरज गोयल ने बताया कि इस अभियान के तहत आज अलग-अलग गांवों, जैसे ग्राम पंचायत गोबिंदपुर खुन-खुन, ग्राम पंचायत हाजी खानपुर, ग्राम पंचायत झंडी, ग्राम पंचायत पिपलांवाला, ग्राम पंचायत भवानीपुर, ग्राम पंचायत चब्बेवा में जागरूकता प्रोग्राम किए गए। इस मौके पर पैनल एडवोकेट्स ने ‘चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया’ कैंपेन से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए इस बात पर ध्यान दिलाया कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही ‘नालसा’ की ‘एनवायरनमेंटल लीगल लिटरेसी’ और कम्युनिटी सेफ्टी पहल ‘प्रोटेक्ट टुडे, प्रोटेक्ट टुमॉरो’ के बारे में बताते हुए लोगों को बताया गया कि गांवों में पराली नहीं जलानी चाहिए, न ही प्लास्टिक को आग लगानी चाहिए, क्योंकि इसके धुएं से हवा में पॉल्यूशन फैलता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। इसके अलावा एच.आई.वी एड्स अभियान के बारे में भी जानकारी दी गई। नशों के खिलाफ अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद युवा पीढ़ी को भविष्य में ड्रग्स छोड़कर अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि नशे का सेवन इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है और घर में अशांति पैदा करता है। नालसा (ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन – फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया), योजना 2025 और सेहत, परिवार और सामाजिक जीवन पर नशे के असर और एन.डी.पी.एस एक्ट के कानूनी नियमों के बारे में भी बताया गया। आखिर में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर में काम करने वाले पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ने जागरूकता सामग्री भी बांटी।












