Thursday, October 29, 2026
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शिक्षा का अधिकार: पंजाब में निजी स्कूलों में दाखिले के लिए नई गाइडलाइंस जारी, समितियों का गठन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज), रिपोर्ट-नीरज धीमान।  पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारंभिक) ने राज्य में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ (RTE) के तहत गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के दाखिले को लेकर बड़ी पहल की है। विभाग ने अधिनियम की धारा 12(1)(C) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आरक्षित 25% सीटों पर पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

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डिजिटल पोर्टल से होगा आवेदन, मॉनिटरिंग के लिए बनीं समितियां

नए आदेशों के मुताबिक, अब दाखिले की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल या मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिससे अभिभावक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया है। जिला स्तर पर ‘जिला शिक्षा अधिकारी’ (DEO) की अध्यक्षता वाली समिति यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र का कोई भी निजी स्कूल पात्र बच्चे को दाखिला देने से मना न करे।

आय प्रमाण पत्र और पात्रता के कड़े नियम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे जो ‘कमजोर वर्ग’ और ‘वंचित समूह’ की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए आय सीमा और पात्रता के मानदंडों को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। दाखिले के समय फर्जीवाड़े को रोकने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी और सख्त किया गया है।

अधिकारियों की जवाबदेही तय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

शिक्षा सचिव की ओर से जारी इन निर्देशों में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि सत्र 2024-25 से ही इन नियमों का लाभ जमीनी स्तर पर दिखने लगे ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।

प्रमुख बिंदु:

· निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश।

· ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी।

· जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई स्कूलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी।

· पात्रता के लिए आय और श्रेणी के मानदंडों का कड़ाई से होगा पालन।

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