Sunday, September 27, 2026
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भारत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइन सहित 6 यूक्रेनी नागरिकों को किया आजाद, वापस आने शर्त

दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। पिछले करीब छह महीने से जेल में बंद अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिक अब एक महीने के लिए अपने-अपने देश लौट सकेंगे। इन सबको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया था। लेकिन अब दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने गुरुवार को सातों विदेशी नागरिकों को अपने देश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया है। सातों विदेशी नागरिकों को मार्च में NIA ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वे भारत के खिलाफ ड्रोन युद्धकला में जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए म्यांमार गए थे। हालांकि, बाद में एजेंसी ने सबूतों के अभाव में चार्जशीट में उनके खिलाफ UAPA की धाराएं लागू नहीं कीं। विशेष अदालत ने सातों आरोपियों को छह सप्ताह के लिए अपने देश जाने की अनुमति देने की मांग के बजाय एक महीने की अवधि के लिए वापस जाने की इजाजत दी है। उनकी वापसी की अवधि उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन वे अपनी संबंधित फ्लाइट में सवार होंगे। विशेष NIA जज प्रशांत शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि आरोपियों के पासपोर्ट रिलीज किए जाएं। एक महीने की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें भारत लौटना होगा। हालांकि वे भारत लौटेंगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इस बारे में कोई पुख्ता नहीं पता है।

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कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही सभी छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। उन्हें इमिग्रेशन से जुड़े अपराधों से भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। इन छह यूक्रेनी नागरिकों के नाम हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन, होंचारुक मैक्सिम, कामिंस्की विक्टर है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को भी इससे पहले विशेष अदालत से डिफॉल्ट बेल मिल चुकी थी। गुरुवार को उसे भी इमिग्रेशन अपराध से डिस्चार्ज कर दिया गया। NIA की ओर से अदालत में कहा गया कि आतंकवाद से जुड़े आरोपों की आगे की जांच अभी जारी है। एजेंसी की ओर से पेश वकीलों एसपीपी राहुल त्यागी, जतिन खत्री और अमित रोहिल्ला ने यह बात दोहराई। NIA के निर्देश पर राहुल त्यागी ने अदालत को बताया कि जांच पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने आरोपियों से जांच में शामिल होने का अंडरटेकिंग लेने की अनुमति मांगी। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि वे जांच अधिकारी को अपने आवासीय पते और फोन नंबर समेत जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ताकि जांच में उनसे संपर्क किया जा सके।

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