
नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण के पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायधीशों की पीठ कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह राज्यों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन तय करने से पहले इसका डेटा इक_ा करें। अदालत ने कहा कि सरकारें समय-समय पर यह समीक्षा भी करें कि एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। इस रिव्यू के लिए एक अवधि भी तय करनी चाहिए।













