Monday, November 2, 2026
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नाबालिग बच्चा वाहन चलाता पकड़ा गया तो माता-पिता को होगा 25 हज़ार जुर्माना व 3 वर्ष की कैदः संजीव अरोड़ा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष व प्रमुख समाज सेवी संजीव अरोड़ा ने प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना जोकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो पहिया व चार पहिया वाहन नही चला सकेंगे, की सराहना करते हुये बच्चों के अभिभावकों को अपील की कि वह अपने बच्चों को चलाने के लिये वाहन न दें, क्योंकि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कानून लागू किया गया है उसके तहत बच्चों के माता-पिता को 25000 रूपए जुर्माना व 3 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है अगर नाबालिग बच्चा वाहन चलाता पकड़ा गया तो। इसलिये अपने बच्चों को वाहन न दें। श्री अरोड़ा ने बताया कि अगर नाबालिग अपने किसी रिश्तेदार या अन्य सहयोगी से वाहन लेकर जाता है तो वाहन देने वाले के मालिक को भी उतना ही जुर्माना व कैद की सज़ा होगी।

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अरोड़ा ने बताया कि 21 अगस्त के बाद यह कानून पूर्णतया तौर पर लागू हो जायेगा। सरकार ने काफी समय दे दिया है। अब हमारी भी ज़िम्मेवारी बनती हे कि इसकी पालना करते हुये अपने बच्चे को वाहन न दें और अरोड़ा ने कहा कि भारत विकास परिषद के सदस्य अपने अपने मुहल्लों में कानूने के प्रति बच्चों व उनके माता-पिता को जागरूक कर रहे हैं और अब निर्णय लिया गया है कि स्कूलों में जाकर भी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से बच्चों को जागरूक किया जायेगा। इसके साथ-साथ उन्होंने स्कूल के स्टाफ को भी अपील की कि वह भी प्रति दिन प्रार्थना सभा में बच्चों को जागरूक करें। अगर फिर भी कोई नाबालिग वाहन लेकर स्कूल में आता है तो उसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को देकर अपनी ज़िम्मेवारी निभायें।

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