Saturday, September 12, 2026
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सरकारी स्कूलों की चारदीवारी के निर्माण और मरम्मत के लिए 21.93 करोड़ मंजूर

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट- नीरज धीमान। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी), पंजाब ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्कूलों में नई चारदीवारी के निर्माण और पुरानी दीवारों की मरम्मत के लिए लगभग 21.93 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी जारी की गई है।

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मुख्य विवरण और बजट आवंटन:

  • कुल धनराशि: पंजाब के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को 21,93,91,480 रुपये की राशि जारी की गई है।
  • नई चारदीवारी का निर्माण: राज्य के 309 स्कूलों में 23,625.5 रनिंग मीटर नई दीवार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 5,000 रुपये प्रति मीटर की दर तय की गई है।
  • दीवारों की मरम्मत: 507 स्कूलों में 50,631.99 रनिंग मीटर चारदीवारी की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत कार्यों के लिए 2,000 रुपये प्रति मीटर की दर निर्धारित की गई है।
  • शामिल जिले: इस योजना के तहत अमृतसरलुधियानागुरदासपुरमोहालीसंगरूर और पटियाला सहित पंजाब के कुल 23 जिलों के स्कूलों को कवर किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश: योजना को पारदर्शी और सुचारू रूप से लागू करने के लिए सख्त प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं:

  • जे.ई. और एस.एम.सी. की भूमिका: निर्माण या मरम्मत का काम शुरू करने से पहले संबंधित जूनियर इंजीनियर (J.E.) से अनुमान प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही काम शुरू किया जाएगा।
  • वित्तीय नियम: जारी की गई राशि का उपयोग पंजाब वित्तीय नियमों (नियम 2.25) के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
  • रिकॉर्ड और गुणवत्ता: उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी जानी चाहिए। खरीदे गए सामान का इंद्राज स्टॉक रजिस्टरलेजर बुक तथा कैशबुक में होना अनिवार्य है।
  • बचत राशि: यदि काम पूरा होने के बाद कोई राशि बचती हैतो उसे तुरंत सरकारी खजाने में जमा करवाकर चालान मुख्य कार्यालय को भेजना होगा।
  • उपयोगिता प्रमाण पत्र: काम पूरा होने के एक महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

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