
जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। जालंधर में श्री सिद्ध बाबा सोढल मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अहम आदेश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में मीट और शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

प्रशासन ने यह फैसला मेले के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस दौरान मंदिर के आसपास मीट और शराब की बिक्री करने वाले दुकानदारों को इन आदेशों का पालन करना होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।












