Tuesday, October 20, 2026
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पेंशनभोगियों को 31 मार्च तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान पारदर्शी और सुचारू रूप से करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई पेंशनभोगियों और बैंकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन या हाथ से जमा किए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक बार फिर सभी पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र/लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन रूप में जमा करवाने की अपील की है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खजाना अधिकारी देस राज ने बताया कि जिन पेंशनभोगियों द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा नहीं करवाया गया है, वे 31 मार्च 2026 तक इसे अपने निकटतम जिला खजाना कार्यालय या उप खजाना कार्यालय, अपनी बैंक शाखा, सेवा केंद्र, हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके या फिर ‘जीवन प्रमाण पत्र’ मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद पेंशनभोगी को तुरंत इस संबंध में सर्टिफिकेट फोन पर प्राप्त हो जाता है। पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए सर्टिफिकेट जमा करवाने हेतु पेंशनभोगी अपनी पेंशन बुक, खाता संख्या, आधार कार्ड और फोन साथ लेकर जाना न भूलें।

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